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श्रीलंका की एक उच्च अदालत ने आज पूर्व सांसद अमराकीर्ति अथुकोराला और उनके पुलिस अंगरक्षक की 2022 में हुई हत्या के लिए 12 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। यह हत्या देश के सबसे भीषण आर्थिक संकट के कारण द्वीपव्यापी अशांति के दौरान हुई थी।
गाम्पाहा उच्च न्यायालय की विशेष अदालती सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। चार अन्य आरोपियों को पांच साल के लिए निलंबित छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई, जबकि 23 को बरी कर दिया गया।
पोलोन्नारुवा जिले के सांसद अथुकोराला और उनके सुरक्षा अधिकारी की 9 मई, 2022 को निट्टाम्बुवा कस्बे में प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़पों के दौरान हत्या कर दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि सांसद और उनके अंगरक्षक ने अपनी गाड़ी को रोक रही भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद वे भागने लगे और बाद में पास की एक इमारत के अंदर उन पर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई।
अभियोजकों ने इस घटना के संबंध में 42 संदिग्धों के खिलाफ आरोप दायर किए थे। यह उल्लेखनीय है कि हालांकि श्रीलंका की अदालतों ने कई मौकों पर मृत्युदंड दिया है, लेकिन 1976 के बाद से इस सजा पर कोई अमल नहीं किया गया है, जिससे लंबे समय से इस पर रोक लगी हुई है। यह सजा अभी भी आपराधिक संहिता में शामिल है और इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है।