CG : पति लापता पत्नी को अनहोनी का डर, हाईकोर्ट ने पुलिस को थमाया नोटिस

Posted on: 2026-09-19


पति के अचानक लापता होने और उसके अपहरण की आशंका को लेकर दायर महिला की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि “गरीब आदमी की पूछ परख है भी या नहीं?” कोर्ट ने कहा कि आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी सरकार की जिम्मेदारी है। मामले में पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए लापता व्यक्ति का पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

मामला जांजगीर क्षेत्र के रहने वाले रामप्रसाद के लापता होने से जुड़ा है। रामप्रसाद की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पति के अपहरण और उनके साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई है। महिला की ओर से अधिवक्ता राजीव दुबे ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही रामप्रसाद की अंतिम लोकेशन का पता लगाने के लिए मोबाइल नंबर से संबंधित जानकारी जुटाने और कॉल डिटेल रिकॉर्ड हासिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले में प्रभावी तरीके से जांच कर लापता व्यक्ति का पता लगाने को कहा है।

याचिका के मुताबिक रामप्रसाद के भाई रामनारायण पर अपनी सास की हत्या का आरोप है और वह इस मामले में जेल में बंद है। रामप्रसाद अपने भाई के केस में उसकी मदद करने के लिए लगातार कोर्ट जा रहा था। वह जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात भी करता था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि रामनारायण के ससुराल पक्ष के कुछ लोग रामप्रसाद की इस भूमिका से नाराज थे। महिला के मुताबिक उसके पति को कथित तौर पर भाई के मामले से दूर रहने और उसकी मदद नहीं करने की धमकी दी जा रही थी। इसी आधार पर महिला ने आशंका जताई है कि पति के लापता होने के पीछे इन लोगों की भूमिका हो सकती है।
हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए ये आरोप अभी जांच का विषय हैं। संबंधित लोगों की भूमिका को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। हाईकोर्ट ने फिलहाल लापता रामप्रसाद का पता लगाने और मोबाइल तथा कॉल रिकॉर्ड के आधार पर जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। महिला ने कोर्ट के सामने पति के साथ किसी अनहोनी की आशंका भी जाहिर की है। अब पुलिस को तकनीकी साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रामप्रसाद की तलाश कर मामले की परिस्थितियों का पता लगाना होगा।