भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता 4 जुलाई से लागू हो गया है।

Posted on: 2026-07-04


भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता (बीआईए) शनिवार को लागू हो गया, जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच एक सुरक्षित और पूर्वानुमानित निवेश वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत गणराज्य की सरकार और इज़राइल राज्य की सरकार ने 8 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता 4 जुलाई, 2026 से प्रभावी हो गया है।

एक बयान में, मंत्रालय ने समझौते को द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और निवेश एवं निवेशकों को सशक्त संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम बताया। साथ ही, यह समझौता दोनों देशों की संप्रभु नीतिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त लचीलापन भी प्रदान करता है, जो वैध सार्वजनिक नीति उद्देश्यों के अनुरूप है और अंतरराष्ट्रीय निवेश कानून के आधुनिक सिद्धांतों और विकसित होते न्यायशास्त्र को प्रतिबिंबित करता है।

मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते से सीमा पार निवेश प्रवाह को बढ़ावा मिलने और भारत और इजराइल के बीच आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने की उम्मीद है।

भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौते का पूरा पाठ वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।