इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया

Posted on: 2026-04-18


उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की अध्यक्षता वाली एकल बेंच ने कल कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच आवश्यक है और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि या तो वह स्वयं जांच करे या मामले को किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दे।

यह निर्देश भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने लखनऊ की विशेष सांसद/विधायक अदालत के 28 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। शिकायत पहले रायबरेली की विशेष सांसद/विधायक अदालत में दायर की गई थी। पिछले साल 17 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने मामले को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। लखनऊ अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया।