पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पांच मामलों में अग्रिम जमानत बढ़ा दी है।

Posted on: 2026-02-18


पाकिस्तान की एक जिला एवं सत्र न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पांच मामलों में अग्रिम जमानत बढ़ा दी है। इनमें से एक मामला पूर्व मंत्री मोहसिन शाहनवाज रांझा की कथित हत्या के प्रयास से संबंधित है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल माजोका ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया है कि इमरान खान अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो लिंक के माध्यम से उपस्थित हों।
 
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आगे की कार्यवाही होने तक पुलिस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक को इन मामलों में गिरफ्तार न करे। सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
 
आज की कार्यवाही के दौरान, पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद इमरान खान को वीडियो लिंक के माध्यम से अदालत में पेश नहीं किया गया। उनके वकील भी अनुपस्थित थे। इसलिए, बरी करने की याचिका पर बहस नहीं हो सकी। बुशरा बीबी के खिलाफ जाली दस्तावेज जमा करने के आरोप में एक अलग मामला भी दर्ज किया गया है। अदालत ने संबंधित मामलों में उनकी अग्रिम और अंतरिम जमानत भी बढ़ा दी है।